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US टैरिफ और ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स

US टैरिफ और ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स

प्रसंग

यूनाइटेड स्टेट्स में एक अहम कानूनी फैसले के बाद ग्लोबल ट्रेड की दुनिया में बड़ा बदलाव आया। US सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के इमरजेंसी पावर के इस्तेमाल को रद्द कर दिया , जिससे तुरंत दूसरे ट्रेड कानूनों की तरफ झुकाव हुआ, जिसने दुनिया के साथ अमेरिका के आर्थिक रिश्तों को फिर से तय किया है ।

 

हालिया घटनाक्रम: टैरिफ़ की खींचतान

सुप्रीम कोर्ट का फैसला (20 फरवरी, 2026): कोर्ट ने 6-3 से फैसला सुनाया कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता है।

 

  • नतीजा: IEEPA के तहत लगाए गए सभी "रेसिप्रोकल टैरिफ" और इमिग्रेशन से जुड़े शुल्कों को गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया
  • मतलब: केंद्र सरकार को जमा की गई $160 बिलियन से ज़्यादा की ड्यूटी वापस करनी पड़ सकती है, हालांकि यह प्रोसेस कानूनी तौर पर विवादित है।

सेक्शन 122 की ओर झुकाव: कोर्ट की फटकार के कुछ ही घंटों के अंदर, प्रेसिडेंट ट्रंप ने 1974 के ट्रेड एक्ट के सेक्शन 122 को लागू करके नए 10% ग्लोबल इंपोर्ट सरचार्ज की घोषणा की

  • कानूनी आधार: सेक्शन 122 "बुनियादी इंटरनेशनल पेमेंट समस्याओं" (ट्रेड डेफिसिट) को ठीक करने के लिए 15% तक के टेम्पररी (150-दिन) सरचार्ज की इजाज़त देता है।
  • भारत की स्थिति: ग्लोबल सरचार्ज के बावजूद, फरवरी 2026 में साइन किया गया 18% टैरिफ ट्रेड डील भारतीय सामानों के लिए बेसलाइन बना हुआ है, जिससे इस अफरा-तफरी के बीच कुछ कंटिन्यूटी बनी हुई है।
     

भारत पर प्रभाव

US की बदलती ट्रेड पॉलिसी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए "मिली-जुली" स्थिति पेश करती है:

  • एक्सपोर्ट का दबाव: दोतरफ़ा डील के बाद भी, 10%–18% टैरिफ़ से भारतीय सामान घरेलू US ऑप्शन के मुकाबले ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, जिससे इनकी मांग कम हो सकती है:
    • वस्त्र और परिधान
    • जेनेरिक दवाएं (फार्मास्यूटिकल्स)
    • कृषि उत्पाद (चावल, मसाले)
    • मोती और आभूषण
  • कॉम्पिटिटिव फ़ायदा: क्योंकि ग्लोबल सरचार्ज सभी देशों पर लागू होता है, इसलिए भारत का 18% फिक्स्ड रेट असल में चीन जैसे कॉम्पिटिटर के रेट से ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, जिन पर सेक्शन 301 के तहत और जांच होती है।

 

वैश्विक संदर्भ: WTO संकट

ग्लोबल ट्रेड "सेफ्टी नेट" अभी ठप है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइज़ेशन (WTO) अपीलेट बॉडी, जो असल में इंटरनेशनल ट्रेड का सुप्रीम कोर्ट है, काम नहीं कर रही है।

 

  • ब्लॉकेड: US नए सदस्यों की नियुक्ति को रोक रहा है (2025 के आखिर/2026 की शुरुआत तक 94 बार), और कोर्ट के दखल की चिंताओं का हवाला दे रहा है।
  • नतीजा: ट्रेड विवादों को "खाली कर दिया जाता है।" बिना किसी काम करने वाले आर्बिटर के, देश तेज़ी से प्रोटेक्शनिज़्म और आइसोलेशनिज़्म की ओर बढ़ रहे हैं , और बाइलेटरल "डील्स" के पक्ष में मल्टीलेटरल नियमों को नज़रअंदाज़ कर रहे हैं।
     

भारत के लिए आगे का रास्ता

ट्रेड डायवर्सिफिकेशन की स्ट्रैटेजी अपना रहा है :

  1. बढ़ते हुए क्षितिज: UK, यूरोपियन यूनियन और UAE के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (CEPAs) को फाइनल करना ।
  2. अफ्रीका पर फोकस: इंजीनियरिंग सामान और डिजिटल सर्विस एक्सपोर्ट करने के लिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया (AfCFTA) का इस्तेमाल करना।
  3. "चाइना प्लस वन" को मज़बूत करना: US-चीन के बीच ट्रेड में रुकावटों के और ज़्यादा बढ़ने की वजह से चीनी मार्केट से बाहर निकलने वाली कंपनियों के लिए भारत को एक भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर बनाना।

 

निष्कर्ष

US सुप्रीम कोर्ट का दखल एक ऐसे अहम मोड़ पर है जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कानून ग्लोबल ट्रेड से मिला। हालाँकि इस फैसले ने कुछ समय के लिए एग्जीक्यूटिव पावर पर रोक लगाई, लेकिन सेक्शन 122 में तुरंत बदलाव यह इशारा करता है कि प्रोटेक्शनिज़्म अभी भी दुनिया का मुख्य ट्रेंड बना हुआ है। भारत के लिए, मज़बूती का रास्ता US के साथ अपने "शानदार रिश्ते" को बैलेंस करने और दूसरी जगहों पर तेज़ी से नए ट्रेड कॉरिडोर बनाने में है।

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