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राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल)

22-12-2023

राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल)

 प्रीलिम्स के लिए: नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, साधारण सदस्यों, नाममात्र या सहयोगी सदस्य के बारे में

 

           

खबरों में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने लोकसभा को नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के बारे में जानकारी दी।

 

 

राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के बारे में:

  • इसकी स्थापना बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के तहत सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई थी।
  • यह हमारे किसानों के लाभ के लिए मुख्य रूप से कृषि वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करेगा, जिसमें भारत को तुलनात्मक लाभ है।
  • प्राथमिक से शीर्ष स्तर तक की सभी सहकारी समितियाँ जो निर्यात में रुचि रखती हैं, सदस्य बनने के लिए पात्र हैं।
  • एनसीईएल में दो प्रकार के सदस्यों का प्रावधान है:
  • साधारण सदस्य: निम्नलिखित एनसीईएल के सामान्य सदस्य बनने के लिए पात्र होंगे: -
  • कोई भी बहु-राज्य सहकारी समिति या कोई भी सहकारी समिति किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में सहकारी समितियों से संबंधित किसी भी कानून के तहत पंजीकृत या पंजीकृत मानी जाती है;
  • राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की स्थापना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 के तहत की गई
  • ऐसे वर्ग या व्यक्तियों के वर्ग या व्यक्तियों के संघ जिन्हें सोसायटी की प्रकृति और गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा अनुमति दी जा सकती है।
  • कोई भी व्यक्ति एनसीईएल का सामान्य सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगा।
  • नाममात्र या सहयोगी सदस्य: सोसायटी, अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के हित में, सहकारी बैंकों सहित किसी भी व्यक्ति को नाममात्र सदस्य या सहयोगी सदस्य के रूप में स्वीकार कर सकती है।
  • यह सोसायटी देश की भौगोलिक सीमा से परे व्यापक बाजारों तक पहुंच बनाकर भारतीय सहकारी क्षेत्र में उपलब्ध अधिशेष के निर्यात पर ध्यान केंद्रित करेगी।

                                                                               स्रोत:पीआईबी