05.02.2024
माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस) योजना
प्रारंभिक परीक्षा के लिए: माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस) योजना, घटक, कार्यान्वयन एजेंसी, वित्तीय सहायता के बारे में
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खबरों में क्यों ?
कर्नाटक सरकार ने हाल ही में माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस) योजना के कार्यान्वयन में कर्तव्य में लापरवाही बरतने के लिए पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया है।
माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस) योजना के बारे में:
- इसे वर्ष 2009-10 से लॉन्च किया गया है। यह योजना विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा (IEDC) की पिछली योजना की जगह लेती है।
- इस योजना का उद्देश्य सभी विकलांग छात्रों को आठ साल की प्रारंभिक स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद एक समावेशी और सक्षम वातावरण में चार साल की माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाना है।
- यह कक्षा IX-XII में विकलांग बच्चों की समावेशी शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करता है।
- यह योजना सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ने वाले सभी बच्चों को कवर करती है, जो विकलांग व्यक्ति अधिनियम (1995) और राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम (1999) के तहत परिभाषित एक या अधिक विकलांगताओं से ग्रस्त हैं और कक्षा IX से लेकर XII, अर्थात् अंधापन, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग का इलाज, श्रवण हानि, चलने-फिरने में अक्षमता, मानसिक मंदता, मानसिक बीमारी, ऑटिज़्म और सेरेब्रल पाल्सी, और अंततः भाषण हानि, सीखने की अक्षमता आदि को कवर कर सकता है।
- विकलांग लड़कियों को माध्यमिक विद्यालयों तक पहुंच प्राप्त करने में मदद करने के साथ-साथ उनकी क्षमता विकसित करने के लिए जानकारी और मार्गदर्शन पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
- योजना के तहत प्रत्येक राज्य में मॉडल समावेशी स्कूलों की स्थापना की परिकल्पना की गई है।
घटक:
- छात्र-उन्मुख घटक, जैसे चिकित्सा और शैक्षिक मूल्यांकन, किताबें और स्टेशनरी, वर्दी, परिवहन भत्ता, पाठक भत्ता, लड़कियों के लिए वजीफा, सहायता सेवाएँ, सहायक उपकरण, आवास सुविधा, चिकित्सीय सेवाएँ, शिक्षण-अधिगम सामग्री, आदि।
- अन्य घटकों में विशेष शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति, ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए सामान्य शिक्षकों के लिए भत्ते, शिक्षक प्रशिक्षण, स्कूल प्रशासकों का अभिविन्यास, संसाधन कक्षों की स्थापना, बाधा मुक्त वातावरण प्रदान करना आदि शामिल हैं।
क्रियान्वयन एजेंसी:
- राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) प्रशासन का स्कूल शिक्षा विभाग कार्यान्वयन एजेंसियां हैं।
- वे योजना के कार्यान्वयन में विकलांगों की शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले गैर सरकारी संगठनों को शामिल कर सकते हैं।
वित्तीय सहायता:
- योजना में शामिल सभी मदों के लिए केंद्रीय सहायता 100 प्रतिशत के आधार पर है।
- राज्य सरकारों को प्रति वर्ष प्रति विकलांग बच्चे के लिए केवल 600/- रुपये की छात्रवृत्ति का प्रावधान करना आवश्यक है।
- यह योजना अब 2013 से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के अंतर्गत शामिल हो गई है।
स्रोत: द हिंदू