30.11.2023
भारतीय न्यायपालिका का पुनरुद्धार
प्रारंभिक परीक्षा के लिए: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, महत्वपूर्ण बिंदु
मुख्य पेपर के लिए: सुप्रीम कोर्ट में सुधार की आवश्यकता क्यों है, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान, न्याय तक पहुंच के लिए उठाए गए प्रमुख कदम
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खबरों में क्यों:
संवैधानिक व्यवस्था को बदलने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को संरचनात्मक बदलाव की आवश्यकता है।
महत्वपूर्ण बिन्दु:
- भारत में एकल संविधान की दृष्टि से न्यायपालिका की एकल एकीकृत प्रणाली है।
- यह भारत के संघीय न्यायालय का स्थान लेता है और केंद्रीय तथा राज्य दोनों कानूनों को लागू करता है।
सुप्रीम कोर्ट में सुधार की आवश्यकता क्यों:
- व्यापक क्षेत्राधिकार :सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और राज्यों के साथ-साथ दो या दो से अधिक राज्यों के बीच मामलों की सुनवाई करता है; दीवानी और आपराधिक अपील पर नियम; और राष्ट्रपति को कानूनी और तथ्यात्मक सलाह प्रदान करता है।
- जटिलता : सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न प्रकार की बेंच हैं जैसे डिवीजन बेंच, पूर्ण बेंच और संवैधानिक बेंच और विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए विविध क्षेत्राधिकार हैं।
- औचित्यहीन मामले : कुछ मामले बहुत महत्वपूर्ण या अत्यावश्यक नहीं होते हैं, इस प्रकार अदालत का अधिक समय और संसाधन लगते हैं।
- लंबित मामले : वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के 34 न्यायाधीशों के समक्ष 79,813 मामले लंबित हैं।
- न्याय में देरी : न्याय में देरी न्याय न मिलने के समान है। न्याय में देरी का एक मुख्य कारण यह है कि अदालती मामलों की स्थापना उसके स्वभाव से अधिक होती है।
- अधिकांश कैदी विचाराधीन: भारतीय जेलों में अधिकांश कैदी विचाराधीन हैं, जो तब तक जेलों में ही बंद रहते हैं जब तक कि उनके मामले का कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकल जाता।
- हस्तक्षेप: न्यायपालिका की अपनी सीमाओं को लांघने और सरकार की कार्यकारी और विधायी शाखाओं के कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए भी आलोचना की गई है।
- क्षेत्रीय असंतुलन : शीर्ष अदालत को अपने निकट के उच्च न्यायालयों, जैसे पंजाब और हरियाणा, इलाहाबाद और दिल्ली से अधिक अपीलें प्राप्त होती हैं, जबकि दूर स्थित अदालतों में पहुंच और लागत में कठिनाइयों के कारण कम अपीलें दायर की गईं।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय:
- भारत का उच्चतम न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है और संविधान के तहत भारत गणराज्य का सर्वोच्च न्यायालय है।
- यह सबसे वरिष्ठ संवैधानिक न्यायालय है, और इसके पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है।
- भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख और मुख्य न्यायाधीश होता है, जिसमें अधिकतम 34 न्यायाधीश होते है।
- इसके पास मूल, अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार के रूप में व्यापक शक्तियाँ होती हैं।
सर्वोच्च न्यायालय से संबधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान:
- भारतीय संविधान में भाग पाँच (संघ) एवं अध्याय 6 (संघ न्यायपालिका) के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है।
- संविधान के भाग पाँच में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के बारे में वर्णन किया गया हैं।
- अनुच्छेद 13 : जो कानून मौलिक अधिकारों के विपरीत हैं उन्हें न्यायपालिका द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है।
- अनुच्छेद 50 : यह न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना सुनिश्चित करता है।
- अनुच्छेद 145 : इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष पीठ जिसमें कम से कम 5 न्यायाधीश शामिल होते हैं।
- अनुच्छेद 143 : संविधान की व्याख्या या न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति जैसे कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न से जुड़े मामलों से निपटते हैं।
- अनुच्छेद 137 : यह सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का अधिकार देता है जिसके माध्यम से वह किसी भी कानून को असंवैधानिक होने पर या मौलिक अधिकारों का अपमान करने पर शून्य घोषित कर सकता है।
न्याय सुलभ के लिए उठाए गए प्रमुख कदम:
- ई-कोर्ट पोर्टल : ई-कोर्ट नेशनल पोर्टल 7 अगस्त 2013 को लॉन्च किया गया था।
- यह पोर्टल केस सूचना प्रणाली के माध्यम से मामले की स्थिति, दैनिक वाद-सूची, दायर मामलों और पंजीकृत मामलों से संबंधित डेटा प्रदान करता है।
- तेज़ 2.0 : इसको सभी न्यायिक रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने और अदालतों, न्यायाधिकरणों और अन्य हितधारकों के बीच उनके ऑनलाइन प्रसारण को सक्षम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ई-कमेटी द्वारा लॉन्च किया गया।
- राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड : यह एक वेब-आधारित प्लेटफ़ॉर्म है जो देश भर के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के मामले की स्थिति, लंबित और निपटान डेटा प्रदान करता है।
- न्यायिक सुधारों पर कार्रवाई अनुसंधान और अध्ययन के लिए योजना : इसको न्याय वितरण और कानूनी सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
यह न्याय वितरण, कानूनी अनुसंधान के क्षेत्रों में अनुसंधान, मूल्यांकन, निगरानी, क्षमता निर्माण और नवाचार के संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।