रैट-होल माइनिंग
प्रसंग
ईस्ट जैंतिया हिल्स में एक गैर-कानूनी कोयला खदान में हुए भयानक धमाके और उसके बाद खदान गिरने से "रैट-होल" माइनिंग का मुद्दा फिर से देश भर में चर्चा में आ गया है। दस साल से कोर्ट में बैन होने के बावजूद, यह तरीका अब भी लोगों की जान ले रहा है, जो जियोलॉजी, संवैधानिक कानून और आर्थिक तंगी के बीच के मुश्किल मेल को दिखाता है।
हालिया अपडेट (फरवरी 2026)
- बढ़ती मौत की संख्या: 8 फरवरी, 2026 तक , मिनसिनगाट-थांगस्को माइन ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है ।
- घटना: 5 फरवरी को, कोयले की परतों को तोड़ने के लिए डायनामाइट से धमाका किया गया, जिससे 350 फीट गहरे मीथेन गैस के पॉकेट में आग लग गई। NDRF और SDRF के बचाव अभियान में संकरी, भूलभुलैया जैसी सुरंगों में पानी भरने और मिट्टी खिसकने की वजह से रुकावट आई है।
- कानूनी कार्रवाई: राज्य पुलिस ने दो खदान मालिकों और कई अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है, उन पर MMDR एक्ट और गैर-कानूनी तरीके से विस्फोटक रखने का आरोप लगाया है।
तकनीकी संदर्भ: "रैट-होल" क्यों?
जैंतिया , खासी और गारो हिल्स में कोयला पतली परतों (अक्सर 2 मीटर से कम मोटी) में पाया जाता है।
- आर्थिक रुकावट: स्टैंडर्ड "ओपन-कास्ट" माइनिंग मुमकिन नहीं है क्योंकि इतनी पतली परतों तक पहुँचने के लिए भारी "ओवरबर्डन" (मिट्टी और चट्टान) को हटाना बहुत महंगा है।
- तरीका: इसके बजाय, माइनर्स एक सीधा गड्ढा (100–400 फीट गहरा) खोदते हैं और फिर सिर्फ़ 3–4 फीट ऊँची, पतली, आड़ी सुरंगों में फैल जाते हैं। मज़दूरों को पेट के बल रेंगना पड़ता है या कुल्हाड़ी से हाथ से कोयला निकालने के लिए उकड़ू बैठना पड़ता है, जो बिल में चूहों जैसा दिखता है।
संवैधानिक और कानूनी जटिलता
6th शेड्यूल फैक्टर: मेघालय भारतीय संविधान के छठे शेड्यूल के तहत चलता है, जो आदिवासी ज़मीन के अधिकारों और आम कानूनों की रक्षा करता है।
- प्राइवेट ओनरशिप: बाकी भारत के उलट, जहाँ मिनरल्स राज्य के होते हैं, मेघालय में ज़मीन और उसके नीचे के मिनरल्स पर अक्सर प्राइवेट लोगों या ग्रुप्स का मालिकाना हक होता है ।
- रेगुलेटरी कन्फ्यूजन: यह खास स्टेटस एक "ग्रे ज़ोन" बनाता है, जहाँ राज्य सरकार को फेडरल माइनिंग कानूनों (जैसे माइंस एक्ट, 1952) को लागू करने में मुश्किल होती है, बिना आदिवासी ऑटोनॉमी का उल्लंघन किए। इस कन्फ्यूजन का अक्सर गैर-कानूनी ऑपरेटर फायदा उठाते हैं।
न्यायिक प्रतिबंध:
- NGT बैन (2014): नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एनवायरनमेंटल डैमेज और ज़्यादा मौत की दर की वजह से इस प्रैक्टिस पर बैन लगा दिया।
- सुप्रीम कोर्ट (2019): इसने "साइंटिफिक माइनिंग" को फिर से शुरू करने की इजाज़त तो दी, लेकिन खतरनाक रैट-होल तरीकों पर बैन को बरकरार रखा। इसके बावजूद, एक फॉर्मल साइंटिफिक माइनिंग पॉलिसी की कमी ने गैर-कानूनी रैट-होल को बने रहने दिया है।
प्रभाव: पर्यावरण और मानवीय लागत
- एसिड माइन ड्रेनेज (AMD): जब कोयले में मौजूद सल्फर पानी और हवा के साथ रिएक्ट करता है, तो यह सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है।
- उदाहरण: कोपिली और लुखा नदियाँ चमकीली नारंगी/नीली हो गई हैं और बहुत ज़्यादा एसिडिक (pH 3 जितना कम) हो गई हैं, जिससे वे "मृत" नदियाँ बन गई हैं और मछलियों को ज़िंदा रखने या पीने का पानी देने में नाकाम हो गई हैं।
- "ब्लैक लंग" और हेल्थ: मज़दूर, जो अक्सर बाहर से आए मज़दूर या बच्चे होते हैं , बिना प्रोटेक्टिव गियर के लंबे समय तक कोयले की धूल के संपर्क में रहने की वजह से सिलिकोसिस और न्यूमोकोनियोसिस से परेशान हो जाते हैं।
- आर्थिक निर्भरता: हज़ारों परिवारों के लिए कोयला ही मुख्य इनकम है। बागवानी या टूरिज्म में रोज़ी-रोटी के दूसरे तरीकों के बिना , यह बैन असल में स्थानीय लोगों के जीने के एकमात्र साधन को ही अपराध बना देता है।
पश्चिमी गोलार्ध
- सैटेलाइट सर्विलांस: दूर-दराज के जंगली इलाकों में नई माइन ओपनिंग का पता लगाने के लिए रियल-टाइम सैटेलाइट और ड्रोन डेटा का इस्तेमाल करना।
- कोऑपरेटिव माइनिंग: छोटे ज़मीन मालिकों को कोऑपरेटिव बनाने के लिए बढ़ावा देना ताकि रेगुलेटेड, साइंटिफिक और सुरक्षित ओपन-कास्ट माइनिंग को आर्थिक रूप से फ़ायदेमंद बनाया जा सके।
- अल्टरनेटिव इकॉनमी: मेघालय की बायोइकॉनमी और टूरिज्म में इन्वेस्ट करना ताकि वर्कफोर्स को खतरनाक "ब्लड कोल" लेबर से दूर किया जा सके।
निष्कर्ष
2026 की त्रासदी इस बात पर ज़ोर देती है कि सिर्फ़ कोर्ट का बैन रैट-होल माइनिंग को नहीं रोक सकता। जब तक राज्य सोशियो-इकोनॉमिक खालीपन को दूर नहीं करता और राज्य और ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बीच रेगुलेटरी ओवरलैप को साफ़ नहीं करता , तब तक मेघालय की पहाड़ियों को गैर-कानूनी डायनामाइट से तोड़ा जाता रहेगा।