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केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

30.01.2024

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

प्रीलिम्स के लिए: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के बारे में, मुख्य बिंदु, सीबीआईसी द्वारा किए गए कार्यों में शामिल हैं

 

    खबरों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस-2024 मनाया।

 

मुख्य बिंदु

  • इस वर्ष, विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस को 'सीमा शुल्क उद्देश्य के साथ पारंपरिक और नए साझेदारों को शामिल करने' की थीम पर समर्पित किया है।

 

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के बारे में:-

  • यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग का एक हिस्सा है।
  • यह 1963 के केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
  • इसका गठन 1964 में हुआ था जब केंद्रीय राजस्व बोर्ड को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड में विभाजित किया गया था।
  • 2018 में केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नाम बदलकर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड कर दिया गया।
  • यह प्रशासन के लिए जिम्मेदार नोडल राष्ट्रीय एजेंसी है:-

○सीमा शुल्क

○जीएसटी

○केंद्रीय उत्पाद शुल्क

○सेवा कर

○भारत में नशीले पदार्थ।

  • बोर्ड अपने अधीनस्थ संगठनों के लिए प्रशासनिक प्राधिकरण है, जिसमें कस्टम हाउस, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और केंद्रीय जीएसटी आयुक्तालय और केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला शामिल हैं। (भारत में कर प्रशासन)

सीबीआईसी द्वारा किए गए कार्यों में शामिल हैं:-

  • सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और आईजीएसटी के आरोपण और संग्रहण से संबंधित नीति तैयार करना।
  • तस्करी की रोकथाम.
  • सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय माल और सेवा कर, आईजीएसटी और नारकोटिक्स से संबंधित मामलों का प्रबंधन, सीबीआईसी के दायरे में आता है।

 

                                                                 स्रोत: पीआईबी