03.12.2025
भारत में बहुविवाह
प्रसंग
असम राज्य ने आधिकारिक तौर पर असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025 को लागू कर दिया है । इस कानूनी कदम से असम, उत्तराखंड के बाद, बहुविवाह पर कानूनी रोक लगाने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है।
समाचार के बारे में
परिभाषा: एक से ज़्यादा शादी करना एक शादी का तरीका है जिसमें एक व्यक्ति एक ही समय में एक से ज़्यादा जीवनसाथी से शादी करता है। भारतीय कानूनी माहौल में, ऐसी शादियों की वैलिडिटी एक जैसी नहीं है; यह धार्मिक पर्सनल लॉ, राज्य के कानूनों और आदिवासी रीति-रिवाजों के मिले-जुले मेल से तय होती है।
ऐतिहासिक विकास: हालांकि कई समुदायों में पहले से ही एक से ज़्यादा शादी की प्रथा थी, लेकिन आज़ादी के बाद हुए सुधारों ने इसे रोकने की कोशिश की। 1955 का हिंदू मैरिज एक्ट एक अहम मोड़ था जिसने हिंदुओं के लिए एक से ज़्यादा शादी को गैर-कानूनी बना दिया। हालांकि, मुस्लिम पर्सनल लॉ ने इस प्रथा की इजाज़त दी, और संविधान ने आदिवासी समुदायों की पारंपरिक प्रथाओं की रक्षा की।
वर्तमान कानूनी ढांचा
धार्मिक कानून:
- हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख: हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत एक से ज़्यादा शादी करना पूरी तरह से मना है । पति या पत्नी के ज़िंदा रहते हुए की गई दूसरी शादी अमान्य मानी जाती है।
- पारसी: पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 के तहत निषिद्ध ।
- ईसाई: भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 के तहत निषिद्ध ।
- मुस्लिम: मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 के तहत आता है , जो एक मुस्लिम आदमी को चार पत्नियां रखने की इजाज़त देता है। इसलिए, इसे भारतीय न्याय संहिता (BNS) के सेक्शन 82 के तहत क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाता है।
क्षेत्रीय और जनजातीय अपवाद:
- गोवा: पुर्तगाली सिविल कोड के तहत चलता है , जो सभी निवासियों के लिए एक ही शादी करना ज़रूरी बनाता है। नोट: एक पुराना नियम है जो खास हालात (जैसे, पुरुष वारिस न होने) में हिंदू पुरुष को दूसरी शादी करने की इजाज़त देता है, लेकिन यह 1910 से असल में खत्म हो गया है।
- आदिवासी समुदाय: अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को आम तौर पर संविधान के पांचवें और छठे शेड्यूल के तहत सुरक्षा के कारण इन शादी के कानूनों से छूट मिलती है , जिससे उनके पारंपरिक कानून लागू रहते हैं।
हाल ही में राज्य-स्तरीय प्रतिबंध
उत्तराखंड (यूसीसी 2024):
- राज्य ने अपने यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (UCC) के तहत दो शादियों/एक से ज़्यादा शादियों पर बैन लगा दिया ।
- छूट: यह बैन अनुसूचित जनजाति के लोगों को छोड़कर सभी निवासियों पर लागू होता है ।
असम (2025 विधेयक):
- अपराध का प्रकार: एक से ज़्यादा शादी को अब एक कॉग्निज़ेबल और नॉन-बेलेबल अपराध माना गया है।
- सज़ा: अपराधियों को 7 से 10 साल तक की जेल हो सकती है ।
- सिविल नतीजे: इस कानून के तहत दोषी पाए गए लोगों को सरकारी नौकरी और चुनाव लड़ने से रोक दिया जाता है।
- छूट: उत्तराखंड की तरह, आदिवासी इलाकों को भी इस कानून से छूट दी गई है।
महत्व
- जेंडर जस्टिस: इस कदम को महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और शादी में सम्मान पक्का करने की दिशा में एक कदम के तौर पर देखा जा रहा है।
- लीगल यूनिफॉर्मिटी: यह शादी के लिए एक जैसे कानूनी स्टैंडर्ड की ओर बदलाव दिखाता है, जो पर्सनल लॉ की ऑटोनॉमी को चुनौती देता है।
- नेशनल UCC की शुरुआत: इन राज्य कानूनों को पूरे देश में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए टेस्टिंग ग्राउंड के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे माइनॉरिटी के अधिकारों और कॉन्स्टिट्यूशनल धार्मिक आज़ादी को लेकर बहस छिड़ गई है।