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अवैध खनन

अवैध खनन

प्रसंग

मेघालय के ईस्ट जैंतिया हिल्स में एक गैर-कानूनी रैट-होल कोयला खदान में हुए एक बड़े धमाके में कम से कम 18 मज़दूर मारे गए। इस हादसे ने बैन माइनिंग के तरीकों के बने रहने, कानून लागू करने वालों की नाकामी और बिना नियम के कोयला निकालने की इंसानी कीमत पर देश भर में बहस फिर से शुरू कर दी है।

 

अवैध खनन संकट के बारे में

रैट-होल माइनिंग क्या है? गैर-कानूनी माइनिंग में बिना वैलिड लाइसेंस के या कोर्ट के बैन को तोड़कर खनन करना शामिल है। नॉर्थईस्ट इंडिया में, यह मुख्य रूप से रैट-होल माइनिंग के तौर पर दिखता है , जो एक पुराना और खतरनाक तरीका है जिसमें माइनर कोयले की परतों तक पहुंचने के लिए पहाड़ियों या सीधे गड्ढों में पतली, आड़ी सुरंगें (3–4 फीट ऊंची) खोदते हैं।

मुख्य रुझान और डेटा:

  • लगातार उल्लंघन: 2014 के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के बैन के बावजूद , 2026 तक मेघालय में लगभग 30,000 गैर-कानूनी रैट-होल माइन मौजूद हैं।
  • आर्थिक पैमाना: एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर साल गैर-कानूनी तरीकों से लगभग 6 मिलियन टन कोयला निकाला जाता है।
  • सर्विलांस गैप: डेटा से पता चलता है कि राज्य सरकारें संदिग्ध माइनिंग एक्टिविटी के बारे में सैटेलाइट से मिलने वाले लगभग 87% अलर्ट (माइनिंग सर्विलांस सिस्टम) को नज़रअंदाज़ कर देती हैं।
  • कमज़ोर वर्कफ़ोर्स: माइनर्स आम तौर पर असम या नेपाल से आए प्रवासी मज़दूर होते हैं, जो बिना मैप वाली, बिना स्ट्रक्चर वाली सुरंगों में काम करके हर दिन 1,5002,000 कमाते हैं।

 

अवैध खनन के निहितार्थ

  • जान का नुकसान: वेंटिलेशन या स्ट्रक्चरल सपोर्ट की पूरी कमी के कारण अक्सर इमारतें गिरती हैं और ज़हरीली गैस के धमाके होते हैं। 2026 के थांग्स्कू धमाके के बारे में शक है कि यह बिना साइंटिफिक तरीके से डायनामाइट के इस्तेमाल की वजह से हुआ था।
  • पर्यावरण का नुकसान: "एसिड माइन ड्रेनेज" (AMD) आस-पास के पानी के सोर्स को ज़हरीला बना देता है।
    • उदाहरण: कोपिली नदी का पानी चमकीला नीला/नारंगी हो गया है और इसका pH 2-3 तक कम हो गया है , जिससे पानी में रहने वाले सभी जीव-जंतु खत्म हो गए हैं।
  • रेवेन्यू लीकेज: गैर-कानूनी कामों में रॉयल्टी और टैक्स को नज़रअंदाज़ किया गया; अकेले उत्तर प्रदेश में 2025 की एक रिपोर्ट में 784 करोड़ से ज़्यादा के नुकसान की पहचान की गई
  • ऑर्गनाइज़्ड क्राइम को फंडिंग: प्रॉफ़िट अक्सर लोकल "कोल माफ़िया" के पास जाता है, जो इस फंड का इस्तेमाल क्रिमिनल सिंडिकेट को बढ़ावा देने और पॉलिटिकल असर डालने के लिए करते हैं।
  • इकोलॉजिकल अस्थिरता: बिना वैज्ञानिक तरीके से खुदाई से ज़मीन धंसती है। 2025 में, झरिया (झारखंड) में कई घर बंद पड़ी खदानों में गैर-कानूनी तरीके से कचरा निकालने की वजह से गिर गए।

 

प्रवर्तन में चुनौतियाँ

  • पॉलिटिकल-क्रिमिनल गठजोड़: खदान मालिक अक्सर असरदार लोग होते हैं, जिससे "एग्जीक्यूटिव की उदासीनता" होती है, जहाँ कमिटी की रिपोर्ट को अक्सर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है।
  • मुश्किल इलाका: कई जगहें दूर, घने जंगलों वाली पहाड़ियों में छिपी हुई हैं, जहाँ ड्रोन और सैटेलाइट की विज़िबिलिटी कम है और NDRF के लिए फिजिकल एक्सेस में देरी होती है।
  • सामाजिक-आर्थिक निर्भरता: ईस्ट जैंतिया हिल्स जैसे इलाकों में , गैर-कानूनी माइनिंग की मज़दूरी खेती से 3 गुना ज़्यादा है , जिससे यह हज़ारों परिवारों के लिए रोज़ी-रोटी का मुख्य ज़रिया बन गया है।
  • टेक्नोलॉजिकल बायपासिंग: हालांकि माइनिंग सर्विलांस सिस्टम (MSS) अलर्ट ट्रिगर करता है, लेकिन ग्राउंड-लेवल स्टाफ की कमी के कारण कई जगहों पर कोई केस नहीं होता है
  • कानूनी कमियां: माइनर्स अक्सर यह कहकर ताज़ा गैर-कानूनी कोयला ट्रांसपोर्ट करते हैं कि यह "प्री-बैन" स्टॉक है, जो हाल ही में हाई कोर्ट की सुनवाई में कानूनी बहस का एक बड़ा मुद्दा था।

 

की गई पहल

  • माइनिंग सर्विलांस सिस्टम (MSS): एक सैटेलाइट-बेस्ड टूल जिसे लीगल लीज़ के 500m के अंदर बिना इजाज़त ज़मीन की कटाई का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  • ड्राफ्ट MMDR अमेंडमेंट बिल 2026: इसमें कड़ी सज़ा देने और गैर-कानूनी माइनिंग को स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पर कैटेगरी में रखने के लिए कानून का प्रस्ताव है
  • जस्टिस कटेकी कमेटी: कोर्ट का बनाया हुआ पैनल जो नॉर्थईस्ट में एनवायरनमेंट को ठीक करने और गैर-कानूनी कोयले के ट्रांसपोर्ट को रोकने पर नज़र रखता है।
  • एक्स-ग्रेटिया रिलीफ: आपदा पीड़ितों के परिवारों को तुरंत आर्थिक मुआवज़ा (कुल ₹5 लाख तक ) दिया जाता है।

 

पश्चिमी गोलार्ध

  • सैटेलाइट-टू-एक्शन मैंडेट: पुलिस के लिए MSS अलर्ट पर 48 घंटे के अंदर एक्शन लेने की कानूनी ज़रूरत बनाएं , नहीं तो लापरवाही के लिए जांच का सामना करना पड़ेगा।
  • साइंटिफिक माइनिंग की ओर बदलाव: सुप्रीम कोर्ट के सुरक्षा नियमों का पालन करने वाले रेगुलेटेड, सुरक्षित माइनिंग तरीकों में बदलाव को तेज़ी से आगे बढ़ाएं।
  • वैकल्पिक आजीविका: खतरनाक श्रम पर स्थानीय निर्भरता को कम करने के लिए मेघालय बायोइकोनॉमी (2024–2026) और इको-टूरिज्म में निवेश करें ।
  • स्मार्ट लॉजिस्टिक्स: IoT सेंसर , स्मार्ट वेब्रिज और GPS-ट्रैक वाले ट्रक लगाएं ताकि यह पक्का हो सके कि बिना वेरिफाइड डिजिटल ट्रांजिट पास के कोई कोयला न जाए।
  • स्पेशलाइज़्ड ज्यूडिशियरी: कानूनी रुकावट को खत्म करने और कोयला सिंडिकेट को तुरंत सज़ा देने के लिए फास्ट-ट्रैक एनवायरनमेंटल कोर्ट बनाएं।

 

निष्कर्ष

2026 में 18 जानें जाने से यह याद आता है कि पॉलिटिकल विल और टेक्नोलॉजी-बैक्ड एनफोर्समेंट के बिना बैन बेअसर हैं। भारत को रिएक्टिव, कम्पनसेशन-बेस्ड मॉडल से एक प्रोएक्टिव, सेफ्टी-फर्स्ट स्ट्रैटेजी की ओर बढ़ना होगा जो "ब्लड कोल" इकोनॉमी को सस्टेनेबल, साइंटिफिक तरीकों से बदल दे।

 

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