08.11.2023
दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 437ए
प्रारंभिक परीक्षा के लिए: दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 437ए के बारे में,
मुख्य परीक्षा के लिए: धारा 446 सीआरपीसी, मामला क्या है, सीआरपीसी के तहत दोषमुक्ति क्या है
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खबरों में क्यों?
6/11/2023 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को एक नोटिस जारी कर दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 437ए की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर जवाब मांगा है।
महत्वपूर्ण बिन्दु:
- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को एक नोटिस जारी कर दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 437ए की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें बरी किए गए व्यक्ति को भी जेल से रिहाई सुनिश्चित करने के लिए मुचलका और जमानत देने की जरूरत होती है।
- चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नोटिस जारी करते हुए मामले में अटॉर्नी जनरल (एजी) ऑफ इंडिया से सहायता मांगी।
मामला क्या है :
- भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सीआरपीसी धारा 437ए पर याचिका पर सुनवाई की, जो अभियुक्तों को उनकी अपील के दौरान जमानत बांड और जमानतदारों द्वारा जमानत पर रिहा करने की अनुमति देने से संबंधित है।
- शीर्ष अदालत के समक्ष याचिका में कहा गया कि यह धारा आपराधिक न्याय प्रशासन में बाधा उत्पन्न करती है और अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है।
- याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि धारा के तहत प्रावधानों में 'आनुपातिकता की भावना' का अभाव है, क्योंकि ऐसे आरोपी व्यक्ति हो सकते हैं, जिनके पास वित्तीय संसाधनों की कमी है और उन्हें जमानतदार नहीं मिल सकते हैं। जमानतदारों के साथ जमानत पर जोर देने से उन्हें लगातार कारावास में ही रहना पड़ेगा।
- याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पिछले आदेश का हवाला देते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में जहां बांड निष्पादित नहीं किया जाता है, लेकिन व्यक्ति बरी हो जाता है, एक व्यक्तिगत बांड पर्याप्त होना चाहिए।
दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 437ए के बारे में:
- सीआरपीसी की धारा 437ए के तहत बरी किए गए व्यक्ति को हिरासत से रिहा होने के लिए जमानत बांड और जमानतदार जमा करने की आवश्यकता होती है।
- इसका उद्देश्य बरी किए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर करने पर आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करना है।
- इसके प्रावधान में कहा गया है कि जब संबंधित अदालत के फैसले के खिलाफ अपील या याचिका दायर की जाती है तो आरोपी व्यक्तियों को उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए जमानतदारों के साथ जमानत बांड भरना होगा ।
- ये जमानत बांड छह महीने के लिए वैध हैं , और उपस्थित न होने पर बांड जब्त कर लिया जाएगा और धारा 446 लागू की जाएगी ।
धारा 446 सीआरपीसी :
- इसमें प्रावधान है कि एक बार जब अदालत बांड की जब्ती के बारे में अपनी संतुष्टि दर्ज कर लेती है, तो यह ऐसे बांड से बंधे व्यक्ति पर जुर्माना देने या यह बताने का दायित्व होगा कि इसका भुगतान क्यों नहीं किया जाना चाहिए।
- यदि पर्याप्त कारण नहीं दिखाया गया है और दंड का भुगतान नहीं किया गया है, तो न्यायालय उसे वसूलने के लिए आगे बढ़ सकता है जैसे कि ऐसा दंड इस संहिता के तहत उसके द्वारा लगाया गया जुर्माना था।
- न तो ट्रायल कोर्ट के समक्ष और न ही अपीलीय अदालत के समक्ष , ऐसे मामलों में धारा-437ए सीआरपीसी की कोई प्रयोज्यता है जहां आरोपी को दोषी ठहराया गया है।
- इस प्रकार, एकमात्र समय जब अदालत को अभियुक्त को बांड निष्पादित करने के लिए कहने की आवश्यकता होती है वह वह समय होता है जब अदालत अभियुक्त को बरी कर देती है।
सीआरपीसी के तहत दोषमुक्ति क्या है :
- शब्द "बरी करना" एक न्यायाधीश के फैसले को संदर्भित करता है जो कानूनी तौर पर आरोपी की बेगुनाही की पुष्टि करता है।
- परिणामस्वरूप, यह तब प्रदान किया जाता है जब अदालत यह निर्धारित करती है कि अभियुक्त ने उसके खिलाफ आरोपित अपराध नहीं किया है।
- इसका मतलब है कि अभियोजक न्यायाधीश को यह समझाने में असमर्थ था कि मामला उचित संदेह से परे है।
- यदि अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद न्यायाधीश यह निष्कर्ष निकालता है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आरोपी ने अपराध किया है , तो न्यायाधीश धारा 232 के तहत आरोपी व्यक्ति को बरी कर देता है।
हालाँकि, यदि अपराधी को धारा 232 के तहत बरी नहीं किया जाता है, तो उसे अपना मामला और सबूत पेश करने की अनुमति है । अदालत दोनों पक्षों को सुनने के बाद धारा 233 के तहत व्यक्ति को बरी कर सकती है या दोषी ठहरा सकती है।