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सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी)

20.12.2023

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी)

प्रीलिम्स के लिए: कौशिक म्युचुअली एडेड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाम अमीना बेगम के मामले में कोर्ट द्वारा एकपक्षीय डिक्री के खिलाफ क्या उपाय बताए गए, महत्वपूर्ण बिंदु, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 के तहत संशोधन याचिका

मुख्य पेपर के लिए: पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के लिए कौन आवेदन कर सकता है, पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के लिए शर्तें क्या हैं, एकपक्षीय डिक्री क्या है

                

खबरों में क्यों:

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) की धारा 115 के तहत एक नागरिक पुनरीक्षण याचिका सीपीसी के आदेश IX नियम 13 के तहत एक पक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए एक आवेदन क्षेत्र को खारिज करने के खिलाफ सुनवाई योग्य नहीं है।

 

महत्वपूर्ण बिन्दु:

  • सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने इसका यह आधार बताया कि,जब सीपीसी या किसी क़ानून के तहत एक स्पष्ट प्रावधान उपलब्ध है जिसके तहत अपील कायम रहती है, तो उसे दरकिनार कर दिया जाता है।
  • सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह विचार कौशिक म्युचुअली एडेड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाम अमीना बेगम के मामले में दी गई।

 

कौशिक म्युचुअली एडेड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाम अमीना बेगम के मामले में न्यायालय द्वारा एकपक्षीय डिक्री के विरुद्ध क्या उपचार स्पष्ट किये गए:

  • उच्चतम न्यायालय ने बताया कि एकपक्षीय आदेश के विरुद्ध, प्रतिवादी के पास तीन उपचार उपलब्ध होते है।
    • प्रथन:आदेश IX नियम 13 CPC के तहत एक आवेदन दर्ज करके एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने की मांग की जा सकती है।
    • दृतीय: CPC की धारा 96(2) के तहत एकपक्षीय डिक्री के विरुद्ध अपील को दायर करना।
    • तृतीय: एकपक्षीय डिक्री के विरुद्ध उसी न्यायालय के समक्ष पुनर्विलोकन के माध्यम से सहायता ली जा सकती है।

 

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 की धारा 115 के तहत पुनरीक्षण याचिका :

  • किसी भी कार्य को सावधानीपूर्वक, पूरी तरह और लगन से करना ही पुनरीक्षण है।
  • सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अनुसार उच्च न्यायालय के पास पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार है।
  • न्याय प्रदान करने और निष्पक्षता बनाए रखने की गारंटी के लिए, उच्च न्यायालय के पास निचली अदालतों द्वारा निर्धारित निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार है।

 

पुनरनिरीक्षण के लिए आवेदन कौन कर सकता है:

  • किसी भी मामले का फैसला हो जाने के बाद किसी भी पीड़ित पक्ष द्वारा पुनरीक्षण के लिए आवेदन दायर किया जा सकता है,बशर्ते कि वर्तमान में मामले के खिलाफ कोई अपील नहीं है।
  • उच्च न्यायालय तब मामले को संशोधित करने का निर्णय ले सकता है यदि उचित कारण की खोज की जाती है जैसे कि अतिरिक्त-न्यायिक गतिविधि या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनाई गई अवैध और गलत प्रक्रिया।
  • उच्च न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत स्वत: संज्ञान लेते हुए पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का भी प्रयोग कर सकता है।
  • एस.मुथु नारायणन बनाम पॉलराज नायकर, 2018 के मामले में, पुनरीक्षण याचिका खारिज की जाती है और पूर्व में पारित आदेश की पुष्टि की जाती है क्योंकि पुनरीक्षण याचिकाकर्ता को डिक्री की निष्पादनता को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।

 

पुनरनिरीक्षण के लिए शर्तें क्या है :

  • जिन शर्तों पर उच्च न्यायालय अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है, वह सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 में निर्धारित है।
  • उच्च न्यायालय को अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए इन सभी शर्तों को पूरा करना होगा। जो इस प्रकार हैं:
    • निचली अदालत के फैसले के खिलाफ कोई भी अपील लंबित नहीं होनी चाहिए। यदि मामले के खिलाफ कोई मौजूदा अपील है, तो उच्च न्यायालय इसे संशोधित नहीं कर सकता है, और इसके विपरीत। अपील खारिज होने के बाद ही संशोधन दायर किया जा सकता है।
    • क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि जब अधीनस्थ न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि कानून द्वारा प्रदत्त क्षेत्राधिकार से अधिक कार्य किया, या कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल, या गंभीर अनियमितता प्रदर्शित की और अपनी शक्ति का इस्तेमाल गैरकानूनी तरीके से या कानून की आवश्यकताओं का उल्लंघन करते हुए किया।
  • उच्च न्यायालय पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग तब तक नहीं कर सकता जब तक कि किसी मामले का निर्धारण उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता है।
  • पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का अधिकार और उसका उपयोग उच्च न्यायालय के विवेक पर है और किसी भी पीड़ित पक्ष द्वारा अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के अधिकार का प्रयोग करने से पहले, कई विचारों की जांच की जाती है।
    • यदि पीड़ित पक्ष के लिए कोई प्रभावी या अन्य उपाय उपलब्ध है, तो अदालत अपने पुनरीक्षण अधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर सकती है और इसके बजाय पीड़ित पक्ष को वैकल्पिक उपाय और राहत प्रदान कर सकती है।
  • रहीमल बाथू बनाम आशियाल बीवी के मामले में, सिविल अपील संख्या 2023 (एसएलपी (सी) संख्या 8428 ऑफ 2018 से उत्पन्न, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत दायर एक पुनरीक्षण याचिका, 1908 में एक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील योग्य आदेश के समीक्षा आवेदन को गुण-दोष के आधार पर अस्वीकार करने पर सुनवाई नहीं की जा सकती।

 

एकपक्षीय डिक्री क्या है :

  • प्रत्येक पक्ष को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है।
  • यदि कोई पक्षकार निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होता है तो न्यायालय समन द्वारा उसे उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करता है।
  • यदि एक सिविल मुकदमे में, वादी उपस्थित है और प्रतिवादी उपस्थित नहीं है जबकि कोर्ट ने इस सम्बन्ध में उसे समन जारी किया था, तब अदालत प्रतिवादी के खिलाफ एकपक्षीय डिक्री (Ex-Parte Decree) या आदेश पारित कर सकती है।
  • न्यायालय के पास सिविल प्रक्रिया संहिता,1908, के आदेश 9 नियम 6 के तहत एकपक्षीय डिक्री पारित करने का अधिकार है।
    • जब प्रतिवादी के खिलाफ एकपक्षीय डिक्री पारित की जाती है तो वह इसे खारिज करवाने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग कर सकता है।
  • एकपक्षीय डिक्री अंतिम आदेश होता है,इसके बाद प्रतिवादी को भविष्य में पेश होने का कोई मतलब नहीं होता है।
  • जब तक कि वह अपनी अनुपस्थिति के लिए वाजिब कारण नहीं बताता है, अथवा उसे अपील के तहत ख़ारिज नहीं कर दिया जाता है।

 

स्रोत: Down to earth