20.10.2023
संसद में आचार समिति
प्रीलिम्स के लिए:संसद में आचार समिति,लोकसभा में आचार समिति,राज्यसभा में आचार समिति,कार्य, समिति द्वारा सजा
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खबरों में क्यों?
हाल ही में ,लोकसभा अध्यक्ष ने तृणमूल कांग्रेस सदस्य (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत को सदन की आचार समिति को भेज दिया।
महत्वपूर्ण बिंदु
- भाजपा सांसद ने मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए एक व्यवसायी से "रिश्वत" लेने का आरोप लगाया और ओम बिड़ला से उनके खिलाफ "जांच समिति" गठित करने का आग्रह किया
संसद में आचार समिति के बारे में
- संसद में आचार समिति के गठन की उत्पत्ति का पता अक्टूबर, 1996 में नई दिल्ली में आयोजित पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में अपनाए गए एक प्रस्ताव से लगाया जा सकता है।
- कोई भी व्यक्ति या सदस्य किसी सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत, संसद में आचार समिति से कर सकता है।
- संसदीय आचार समिति में केवल एक सांसद की कदाचार के लिए जांच की जा सकती है।
- जबकि विशेषाधिकार समिति द्वारा सांसदों और गैर-सांसदों दोनों पर विशेषाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया जा सकता है।
- संसद के प्रत्येक सदन की अपनी आचार समिति होती है।
लोकसभा में आचार समिति
- इसका गठन पहली बार 2000 में किया गया था।
- संरचना: इसमें पंद्रह से अधिक सदस्य नहीं होते और अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होते हैं।
- कार्यकाल : वे एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे।
- लोकसभा की आचार समिति के वर्तमान अध्यक्ष भाजपा सदस्य विनोद कुमार सोनकर हैं।
राज्यसभा में आचार समिति
- इसका गठन 1997 में किया गया था।
- संरचना: इसमें राज्यसभा के सभापति द्वारा नामांकित 10 सदस्य होते हैं।
- कार्यकाल: वे एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे।
कार्य:
- सदस्यों के नैतिक और नैतिक आचरण की निगरानी करना ;
- सदस्यों के नैतिक और अन्य कदाचार के संदर्भ में संदर्भित मामलों की जांच करना।
समिति द्वारा सजा
- समिति एक विशिष्ट अवधि के लिए निंदा, फटकार और निलंबन जैसे एक या अधिक प्रतिबंध लगाने की सिफारिश कर सकती है।
- यह किसी सदस्य द्वारा कथित अनैतिक व्यवहार या आचार संहिता के उल्लंघन या कथित गलत जानकारी के लिए हो सकता है।
- समिति में कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है या समिति स्वत: संज्ञान लेकर भी मामले उठा सकती है।
स्रोत: