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भारतीय संविधान की प्रस्तावना

12.02.2024

भारतीय संविधान की प्रस्तावना             

 

प्रारंभिक परीक्षा के लिए: भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में, प्रस्तावना में चार सामग्रियों या घटकों का पता चलता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या

                 

खबरों में क्यों?

भारत का सर्वोच्च न्यायालय हाल ही में इस बात पर विचार करने के लिए सहमत हुआ कि क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना से "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्दों को हटाया जा सकता है।

 

भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में:

  • भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य के रूप में कार्य करती है जो भारतीय संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है।
  • प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार और प्रस्तावित उद्देश्य संकल्प पर आधारित है।

प्रस्तावना में चार सामग्रियों या घटकों का पता चलता है:

○संविधान के प्राधिकार का स्रोत: प्रस्तावना से संकेत मिलता है कि संविधान के प्राधिकार का स्रोत भारत की जनता में निहित है।

○भारतीय राज्य की प्रकृति: यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है।

○संविधान के उद्देश्य: प्रस्तावना में बताए गए उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता को सुरक्षित करना और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देना है।

○संविधान को अपनाने की तिथि: यह 26 नवंबर, 1949 को तारीख के रूप में निर्धारित करता है।

संशोधन: 1976 के 42वें संशोधन द्वारा, "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्द जोड़े गए; प्रस्तावना में अब "संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य" लिखा है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या:

  • बेरुबारी संघ मामला: इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। हालाँकि, यह माना गया कि यदि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में कोई शब्द अस्पष्ट है या उसके एक से अधिक अर्थ हैं तो प्रस्तावना को एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
  • केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य: इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले को पलट दिया और माना कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है।
  • फिर, एलआईसी ऑफ इंडिया मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है।

 

                                                           स्रोत:हिन्दुस्तान टाइम्स