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भारत में जजों के खिलाफ शिकायतें

भारत में जजों के खिलाफ शिकायतें

प्रसंग

फरवरी 2026 में , केंद्रीय कानून मंत्री ने लोकसभा को बताया कि भारत के चीफ जस्टिस (CJI) के ऑफिस को 2016 और 2025 के बीच हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजों के खिलाफ 8,630 शिकायतें मिलीं । इस खुलासे ने ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी और "इन-हाउस प्रोसीजर" की ट्रांसपेरेंसी पर देश भर में बहस फिर से शुरू कर दी है।

 

समाचार के बारे में

शिकायतों की प्रकृति:

भ्रष्टाचार , यौन दुर्व्यवहार , अधिकार का गलत इस्तेमाल , या गंभीर गड़बड़ी के आरोप शामिल होते हैं । न्यायिक फैसले (जजमेंट) के गुण-दोष से जुड़ी शिकायतों को आम तौर पर खारिज कर दिया जाता है क्योंकि उन्हें अपील के ज़रिए चुनौती दी जानी चाहिए।

मुख्य डेटा और रुझान (2016–2025):

  • कुल संख्या: 8,630 फॉर्मल शिकायतें।
  • शीर्ष वर्ष: हाल के वर्षों (2023-2025) में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, 2024 में शिकायतों की संख्या 1,170 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई
  • रूटिंग: ज़्यादातर केस सीधे CJI को भेजे जाते हैं, लेकिन अब कई केस CPGRAMS (सेंट्रलाइज़्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम) के ज़रिए फाइल किए जा रहे हैं और फिर ज्यूडिशियरी को फॉरवर्ड किए जा रहे हैं।

 

कानूनी और संस्थागत ढांचा

भारतीय न्यायपालिका जवाबदेही के लिए दो-लेवल का तरीका अपनाती है, जिसमें "मामूली गलत काम" और "साबित गलत काम" के बीच फ़र्क किया जाता है।

तंत्र

रूपरेखा

उद्देश्य

इन-हाउस प्रक्रिया (1999)

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से विकसित ( सी. रविचंद्रन अय्यर केस )

हटाने की लिमिट से नीचे के गलत कामों को ठीक करता है।

संवैधानिक निष्कासन

अनुच्छेद 124(4) और 217 + न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968

संसद से जुड़े "साबित गलत व्यवहार या अक्षमता" के लिए।

 

आंतरिक प्रक्रिया

क्योंकि सरकार का हायर ज्यूडिशियरी पर कोई डिसिप्लिनरी कंट्रोल नहीं है, इसलिए SC ने 1999 में एक इंटरनल मैकेनिज्म अपनाया:

  1. शुरुआती जांच: CJI (या HC चीफ जस्टिस) जांच करते हैं कि शिकायत बेकार है या नहीं।
  2. फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी: अगर मामला गंभीर हो, तो जांच के लिए जजों की 3 सदस्यों वाली कमेटी बनाई जाती है।
  3. कार्रवाई: * अगर नाबालिग है: जज को चेतावनी दी जाती है।
    • अगर मामला गंभीर है: CJI जज को इस्तीफा देने या वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने की सलाह दे सकते हैं
    • अगर जज मना कर दें: CJI न्यायिक काम वापस ले सकते हैं और संसद से इंपीचमेंट शुरू करने की सिफारिश कर सकते हैं।

 

प्रमुख चुनौतियाँ

  • ट्रांसपेरेंसी की कमी: "इन-हाउस" प्रोसेस पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल होता है। आम लोगों और शिकायत करने वालों को अक्सर नतीजों या की गई खास कार्रवाई के बारे में पता नहीं होता।
  • शक्तियों का बंटवारा: एग्जीक्यूटिव इन शिकायतों में दखल नहीं दे सकता, जिससे "जज जजों को जज कर रहे हैं" वाली स्थिति बन जाती है, जिसके बारे में आलोचकों का कहना है कि इसमें स्वतंत्र निगरानी की कमी है।
  • पेंडेंसी: इन-हाउस जांच पूरी करने के लिए कोई तय टाइमलाइन नहीं है, जिससे जज और शिकायत करने वाले दोनों के लिए लंबे समय तक अनिश्चितता बनी रहती है।

 

आगे बढ़ने का रास्ता

  • ज्यूडिशियल स्टैंडर्ड्स और अकाउंटेबिलिटी: एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क (जैसे लैप्स हो चुका ज्यूडिशियल स्टैंडर्ड्स और अकाउंटेबिलिटी बिल ) को फिर से शुरू करने की मांग बढ़ रही है, जो बाहरी जांच के साथ आज़ादी को बैलेंस करता हो।
  • रिपोर्ट का पब्लिकेशन: इन-हाउस कमेटियों के नतीजों को पब्लिक करने (प्राइवेसी को सुरक्षित रखते हुए) से इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी बढ़ सकती है।
  • एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट बनाना: न्यायिक शिकायतों को संभालने के लिए एक डेडिकेटेड बॉडी बनाने से प्रोसेस आसान होगा और CJI के ऑफिस पर एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ कम होगा।

 

निष्कर्ष

हालांकि शिकायतों की बढ़ती संख्या लोगों में बढ़ती जागरूकता और फाइलिंग में आसानी को दिखाती है, लेकिन ट्रांसपेरेंट नतीजे की कमी चिंता का विषय बनी हुई है। "न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन" बनाए रखना ज़रूरी है ताकि यह पक्का हो सके कि न्यायिक स्वतंत्रता जवाबदेही के खिलाफ ढाल न बन जाए।

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