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भारत में गर्भपात कानून

16.10.2023

 

भारत में गर्भपात कानून 

 

प्रारंभिक परीक्षा के लिए: महत्वपूर्ण बिंदु,भारत में गर्भपात पर  कानून

मुख्य सामान्य अध्ययन पेपर 3 के लिए:,गर्भावस्था का चिकित्सकीय समापन (एमटीपी) अधिनियम, 1971,एमटीपी (संशोधन) अधिनियम, 2021,अजन्मे बच्चे को अधिकार

खबरों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट एक विवाहित महिला की 26 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने के अनुरोध पर सुनवाई कर रहा है।

    1मामला सुप्रीम कोर्ट की दो अलग-अलग बेंचों तक पहुंच चुका है और गर्भपात के मामले में महिला की निर्णयात्मक स्वायत्तता और विधायी ढांचे पर महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए हैं।

  • सुनवाई के दौरान दो विशिष्ट विचार सामने आए हैं, जो गर्भपात से जुड़ी चर्चाओं में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जिन पर आमतौर पर भारत में विचार नहीं किया जाता है: "भ्रूण व्यवहार्यता", और अजन्मे बच्चे के अधिकार।

मूल मुद्दा क्या है?

  • एक 27 वर्षीय विवाहित महिला, जिसके पहले से ही दो लड़के हैं, ने तर्क दिया है कि गर्भावस्था अनियोजित थी और उसकी पारिवारिक आय दूसरे बच्चे के पालन-पोषण के लिए अपर्याप्त है।
  • हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने गर्भपात की इजाजत दे दी।
  • अदालत ने तर्क दिया कि गर्भनिरोधक तरीकों की विफलता के कारण अवांछित गर्भावस्था जबरन गर्भावस्था के समान है जिसके लिए 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति है।
  • हालाँकि, एम्स (दिल्ली) ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा कि उसे इस पर एक निर्देश की आवश्यकता होगी कि क्या गर्भपात से पहले भ्रूणहत्या (भ्रूण के दिल को रोकना) किया जा सकता है क्योंकि भ्रूण "वर्तमान में व्यवहार्य" है।
  • भ्रूण की व्यवहार्यता वह समय है जिसके बाद भ्रूण गर्भ के बाहर जीवित रह सकता है।
  • एम्स की रिपोर्ट के बाद , गर्भपात की अनुमति देने पर एक ही पीठ में मतभेद हो गया और मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष चला गया।
  • बेंच ने महिला के भ्रूण के स्वास्थ्य और चिकित्सा स्थिति को इंगित करने के लिए एक नई मेडिकल रिपोर्ट मांगी।        

भारत में गर्भपात पर क्या है कानून?

  • भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) एक्ट नामक एक केंद्रीय कानून है, जो लाइसेंस प्राप्त चिकित्सा पेशेवरों को कानून के तहत विशिष्ट पूर्व निर्धारित स्थितियों में गर्भपात करने की अनुमति देता है।
  • 1971 में एमटीपी अधिनियम के लागू होने से पहले, गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) द्वारा शासित होती थी, जिसमें धारा 312 से 318 इस खंड का हिस्सा थी।

गर्भावस्था का चिकित्सकीय समापन (एमटीपी) अधिनियम, 1971:

  • इसे गर्भपात की पहुंच को उदार बनाने के लिए पेश किया गया था क्योंकि प्रतिबंधात्मक आपराधिक प्रावधान (आईपीसी में) महिलाओं को गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए असुरक्षित और खतरनाक तरीकों का उपयोग करने के लिए प्रेरित कर रहा था।
  • अधिनियम में एक चिकित्सक द्वारा दो चरणों में गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी गई है।
  • गर्भधारण से 12 सप्ताह तक गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए एक डॉक्टर की राय की आवश्यकता होती थी।
  • 12 से 20 सप्ताह के बीच की गर्भावस्था के लिए दो डॉक्टरों की राय की आवश्यकता होती थी।
  • दूसरे मामले में, डॉक्टरों को यह निर्धारित करना होगा कि क्या गर्भावस्था जारी रखने से गर्भवती महिला के जीवन को खतरा होगा या बच्चे को शारीरिक या मानसिक असामान्यताएं होंगी।

एमटीपी (संशोधन) अधिनियम, 2021:

  • संशोधन के द्वारा इस कानून में 20 सप्ताह तक के गर्भधारण के लिए एक डॉक्टर की राय के तहत गर्भपात की अनुमति दी गई है।
  • संशोधित कानून में 20 से 24 सप्ताह के बीच गर्भधारण के लिए दो डॉक्टरों की राय की आवश्यकता होती है।
  • सरकार ने नए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) नियम, 2021 जारी किए हैं, जो उन स्थितियों को परिभाषित करते हैं जो 24 सप्ताह तक गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए पात्रता मानदंड को परिभाषित करते हैं।
  • संशोधित अधिनियम और एमटीपी (संशोधन) नियम, 2021 में महिलाओं की सात श्रेणियां (यौन उत्पीड़न या बलात्कार या अनाचार से बची हुई, नाबालिग, आदि) निर्दिष्ट की गई हैं, जो 24 सप्ताह तक की अवधि के लिए गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग करने के लिए पात्र होंगी।
  • 24 सप्ताह के बाद , "अनुमोदित सुविधाओं" में एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए, जो भ्रूण में पर्याप्त असामान्यता होने पर ही "गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति या इनकार" कर सकते है।

अजन्मे बच्चे को अधिकार:

  • बच्चों के अधिकार को लेकर 1924 के जिनेवा घोषणापत्र '1924 जिनेवा डेक्लरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड' में सर्वसम्मति से ये फैसला हुआ था कि अजन्मे बच्चों के संपत्ति, स्वास्थ्य जैसे अधिकारों की रक्षा की जाए।
  • ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऐक्ट की धारा 13 के तहत कोई शख्स अपनी संपत्ति को किसी अजन्मे बच्चे के नाम भी ट्रांसफर कर सकता है।
  • हिंदू उत्तराधिकार कानून, 1956 :किसी मृति व्यक्ति के उत्तराधिकार के संबंध में किसी जन्म ले चुके बच्चे और अजन्मे बच्चे में कोई फर्क नहीं है।
  • सीआरपीसी की धारा 416 कहती है कि अगर किसी महिला को मौत की सजा दी गई है और वह गर्भवती है तो उसकी फांसी को या तो स्थगित कर दिया जाएगा या फिर केस के हिसाब से उसकी मौत की सजा को उम्रकैद में बदला जाएगा।
  • इंडियन पेनल कोड की धारा 312 से लेकर 318 तक अजन्मे बच्चे के जीवन के अधिकार, उसे नुकसान पहुंचाए जाने से सुरक्षा से जुड़ा हुआ है।

मणिकुट्टन बनाम एम. एन. बेबी केस (2009) में केरल हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अगर किसी हादसे में किसी ऐसी महिला की मौत होती है जो कम से कम 4 हफ्ते की गर्भवती हो तो माना जाएगा कि 2 लोगों की मौत हुई है।