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भारत में बाल विवाह

भारत में बाल विवाह

 

प्रसंग

बाल विवाह रोकथाम एक्ट (PCMA), 2006 के 18 साल बाद भी , आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में बाल विवाह के मामले बहुत ज़्यादा हैं। यह लगातार जारी रहना कानूनी इरादे और ज़मीनी सामाजिक और आर्थिक हकीकत के बीच एक बड़े अंतर को दिखाता है।

 

समाचार के बारे में

  • परिभाषा: बाल विवाह एक फॉर्मल या इनफॉर्मल रिश्ता है जिसमें कम से कम एक पार्टी 18 साल से कम उम्र की होती है । इसे बच्चों के हेल्थ, एजुकेशन और प्रोटेक्शन जैसे बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है।
  • वर्तमान रुझान:
    • फैलाव: 15-19 साल की लगभग 16% लड़कियां शादीशुदा हैं। हालांकि दरें 47% (2005-06) से घटकर लगभग 23-27% (NFHS-5) हो गईं, लेकिन गिरावट की रफ़्तार अभी भी धीमी है।
    • ग्लोबल स्टैंडिंग: भारत में हर साल लगभग 1.5 मिलियन बाल विवाह होते हैं , जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है।
    • रीजनल हॉटस्पॉट: बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में मामले ज़्यादा हैं।

 

कानूनी और ऐतिहासिक ढांचा

  • सुधार का विकास: * सामाजिक आंदोलन: राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे शुरुआती लोगों ने बाल विवाह को एक मुख्य सामाजिक बुराई के रूप में पहचाना।
    • सारदा एक्ट (1929): यह मिनिमम उम्र तय करने की पहली कानूनी कोशिश थी, हालांकि इसे ठीक से लागू नहीं किया गया।
  • वर्तमान कानून (पीसीएमए, 2006):
    • नाबालिग की मर्ज़ी पर बाल विवाह को अमान्य घोषित करता है।
    • ऐसी शादियां करने या उन्हें बढ़ावा देने वालों के लिए कड़ी सज़ा का प्रावधान किया गया है।
    • बाल विवाह निषेध अधिकारी (CMPOs) की नियुक्ति को अनिवार्य बनाता है ।
  • ग्लोबल अलाइनमेंट: भारत का लक्ष्य 2030 तक इस प्रथा को खत्म करना है , जो बाल विवाह-मुक्त भारत जैसी पहलों के ज़रिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 (जेंडर इक्वालिटी) के साथ अलाइन होगा

 

चालक और चुनौतियाँ

बने रहने के कारण:

  • आर्थिक तंगी: गरीब परिवार अक्सर जल्दी शादी को "सोशल प्रोटेक्शन" का तरीका और देखभाल का फाइनेंशियल बोझ कम करने का एक तरीका मानते हैं।
  • शैक्षिक अंतराल: स्कूल छोड़ने वाले बच्चे - दूरी, सुरक्षा चिंताओं या लागत के कारण - लड़कियों की भेद्यता को काफी बढ़ा देते हैं।
  • जेंडर नॉर्म्स: गहरी पैट्रियार्कल सोच "परिवार की इज्ज़त" को प्राथमिकता देती है और लड़कियों को पराया धन (किसी और की प्रॉपर्टी) मानती है।
  • जागरूकता की कमी: PCMA से जुड़े हेल्थ रिस्क और कानूनी सज़ा के बारे में कम समझ।

मुख्य चुनौतियाँ:

  • कमज़ोर एनफोर्समेंट: सज़ा की कम दरें और कोर्ट में मामलों का ज़्यादा पेंडिंग होना, कानून के रोकने वाले असर को कमज़ोर कर देता है।
  • परिवार की मिलीभगत: शादियां अक्सर समाज और परिवार के पूरे सपोर्ट से होती हैं, जिससे समय पर दखल देना मुश्किल हो जाता है।
  • इंस्टीट्यूशनल कमियां: कई CMPOs के पास एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं, जिससे रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन पर खास ध्यान नहीं दिया जाता।
  • हेल्थ पर असर: कम उम्र में माँ बनने से माँ की मौत की दर ज़्यादा होती है, एनीमिया होता है और बच्चे कम वज़न के पैदा होते हैं।

 

आगे बढ़ने का रास्ता

  • एजुकेशन-फर्स्ट स्ट्रैटेजी: शादी में देरी करने और ज़िंदगी के ज़्यादा ऑप्शन के लिए सेकेंडरी स्कूल पूरा करने पर कंडीशनल कैश ट्रांसफर लागू करें।
  • आर्थिक सशक्तिकरण: गरीबी से होने वाले फैसलों को कम करने के लिए अपग्रेड किए गए आंगनवाड़ी सेंटरों के ज़रिए वोकेशनल और लाइफ-स्किल्स ट्रेनिंग दें ।
  • कम्युनिटी ओनरशिप: पंचायतों, धार्मिक नेताओं और युवा ग्रुप्स को "बाल विवाह-मुक्त" गांव की घोषणाएं बनाने के लिए शामिल करें।
  • मज़बूत एनफोर्समेंट: तेज़ी से FIR रजिस्ट्रेशन और अकाउंटेबिलिटी पक्का करने के लिए डिजिटल रिपोर्टिंग और डेडिकेटेड पुलिस यूनिट्स का इस्तेमाल करें।
  • इंटीग्रेटेड सपोर्ट: कानूनी सुरक्षा को हेल्थ और न्यूट्रिशन प्रोग्राम से जोड़ें, कम्युनिटी मीडिएशन के लिए नारी अदालत जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें।

 

निष्कर्ष

बाल विवाह गरीबी, जेंडर इनइक्वालिटी और सिस्टम में अनदेखी का एक मुश्किल लक्षण है, न कि कोई आसान कानूनी उल्लंघन। बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून से आगे बढ़कर शिक्षा, आर्थिक सुरक्षा और समुदाय के नेतृत्व में सामाजिक बदलाव के एक बड़े इकोसिस्टम की ज़रूरत है ताकि पीढ़ियों से चले आ रहे अभाव के चक्र को तोड़ा जा सके।

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