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आदर्श आचार संहिता (एमसीसी)

07.11.2025

 

आदर्श आचार संहिता (एमसीसी)

 

संदर्भ:
बिहार चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) जांच के दायरे में आ गई, क्योंकि कल्याणकारी योजनाओं का वितरण मतदान की तारीखों के साथ ओवरलैप हो गया, जिससे चुनावों में राज्य की शक्ति के दुरुपयोग और निष्पक्षता को लेकर चिंताएं पैदा हो गईं।

 

समाचार के बारे में

पृष्ठभूमि:
भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण को नियंत्रित करके स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करती है। बिहार का मामला उन बार-बार आने वाले मुद्दों को उजागर करता है जब लोकलुभावन योजनाएँ चुनाव के समय के साथ मेल खाती हैं।

चुनाव आयोग की टिप्पणियां:

  • एमसीसी समान अवसर उपलब्ध कराती है तथा प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग को रोकती है।
     
  • नई योजनाओं के समय से मतदाताओं की भावना प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
     
  • चुनावी अखंडता और लोकतांत्रिक विश्वास की रक्षा के लिए आदर्श आचार संहिता का अनुपालन अत्यंत महत्वपूर्ण है।
     

संवैधानिक और कानूनी ढांचा

संवैधानिक आधार:
यद्यपि कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, एमसीसी अनुच्छेद 324-329 से अधिकार प्राप्त करता है , जो ईसीआई को चुनावों की निगरानी करने का अधिकार देता है।

प्रमुख प्रावधान:

  • अनुच्छेद 324: चुनाव आयोग को चुनावों पर नियंत्रण प्रदान करता है।
     
  • अनुच्छेद 14: समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है।
     
  • अनुच्छेद 19(1)(): सीमाओं के भीतर चुनावी भाषण की रक्षा करता है।
     

न्यायिक समर्थन:

  • एस. सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु (2013): मुफ्तखोरी पर अंकुश लगाने के लिए ईसीआई को निर्देश दिया।
     
  • भारत संघ बनाम एडीआर (2002): उम्मीदवारों के विवरण जानने के मतदाताओं के अधिकार को बरकरार रखा।
     
  • इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975): स्वतंत्र चुनावों को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा घोषित किया गया।
     

ऐतिहासिक विकास

  • 1960: केरल विधानसभा चुनावों में स्वैच्छिक संहिता के रूप में इसकी शुरुआत हुई।
     
  • 1962: लोकसभा चुनावों के दौरान इसे देशव्यापी रूप से अपनाया गया।
     
  • 1979–1991: लगातार चुनावों के माध्यम से संस्थागत अधिकार प्राप्त किया।
     
  • 2013: बालाजी मामले के बाद घोषणापत्रों और मुफ्त उपहारों पर विशिष्ट नियमों के साथ
    परिष्कृत नियम।

एमसीसी की मुख्य विशेषताएं

  • सामान्य आचरण: सांप्रदायिक या व्यक्तिगत हमलों और धार्मिक प्रचार पर प्रतिबंध लगाता है।
     
  • सत्ताधारी पार्टी: चुनाव की घोषणा के बाद नई योजनाओं, अनुदानों या नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है।
     
  • अभियान नैतिकता: रिश्वतखोरी, शराब वितरण या धमकी पर प्रतिबंध।
     
  • सरकारी मशीनरी: पक्षपातपूर्ण उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग को रोकती है।
     
  • घोषणापत्र: वादों की वित्तीय व्यवहार्यता को उचित ठहराना चाहिए।
     
  • बैठकें एवं जुलूस: व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।
     

महत्व

  • चुनावी ईमानदारी और जनता के विश्वास को कायम रखता है ।
     
  • राज्य मशीनरी के दुरुपयोग और लोकलुभावन ज्यादतियों को रोकता है ।
     
  • नैतिक प्रतिस्पर्धा और नीति-आधारित अभियानों को बढ़ावा देता है ।
     

चुनौतियां

  • कोई कानूनी बल नहीं: इसमें वैधानिक समर्थन का अभाव है, जिससे ईसीआई की दंडात्मक शक्ति सीमित हो जाती है।
     
  • कल्याणकारी योजनाओं का ओवरलैप: चुनावों के दौरान अक्सर मौजूदा योजनाओं का पुनः ब्रांडिंग किया जाता है।
     
  • विलंबित कार्रवाई: कानूनी मामले चुनावों से आगे तक फैले होते हैं।
     
  • डिजिटल हेरफेर: डीपफेक और सोशल मीडिया प्रचार नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं।
     
  • राजनीतिक प्रतिरोध: सत्तारूढ़ दल सख्त प्रवर्तन का विरोध करते हैं।
     
  • कमजोर निवारण: न्यूनतम दंड बार-बार उल्लंघन को बढ़ावा देता है।
     

आगे बढ़ने का रास्ता

  1. वैधानिक स्थिति: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत एमसीसी अधिनियम लागू करना।
     
  2. फास्ट-ट्रैक ट्रिब्यूनल: चुनाव समय-सीमा के भीतर एमसीसी विवादों का समाधान करें।
     
  3. एआई और डिजिटल मॉनिटरिंग: घृणास्पद भाषण, डीपफेक और गलत सूचनाओं पर नज़र रखें।
     
  4. पारदर्शिता: सभी एमसीसी उल्लंघन रिपोर्ट 48 घंटे के भीतर प्रकाशित करें।
     
  5. मतदाता जागरूकता: नागरिकों को एमसीसी अधिकारों और निष्पक्ष चुनाव मानकों के बारे में शिक्षित करना।
     
  6. नैतिकता प्रशिक्षण: राजनीतिक प्रतिनिधियों के लिए नेतृत्व कार्यक्रम अनिवार्य करना।
     

निष्कर्ष:
आदर्श आचार संहिता भारत के चुनावों की नैतिक रीढ़ है। इसकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए, इसे वैधानिक रूप से मज़बूत होना होगा और डिजिटल युग की चुनौतियों के अनुकूल होना होगा—जिससे चुनावी निष्पक्षता और लोकतांत्रिक अखंडता बनी रहे।

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